Kerala केरल: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने फोटोग्राफी फर्म को एक कपल को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिन्होंने शिकायत की थी कि शादी की फोटोग्राफी के लिए वादा की गई सर्विस नहीं दी गई। यह कार्रवाई कोच्चि में पिकोलो वेडिंग नाम की एक फर्म के खिलाफ है, जो कोचुपरम्पिल, अटिक्कल, पोनकुन्नम के रहने वाले डॉ. ऑस्टिन उम्मचन और डॉ. काव्या संतोष की शिकायत पर की गई है। कमीशन ने कपल को 2.5 लाख रुपये मुआवजा और 80,000 रुपये एडवांस देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट के खर्च के लिए 10,000 रुपये देने होंगे।
शादी 19 मई, 2024 को हुई थी। फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, हेली कैम कवरेज जैसी सर्विस के लिए कोच्चि में पिकोलो वेडिंग से 95,000 रुपये का पैकेज लिया गया था। 80,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। लेकिन, शिकायत करने वालों ने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई कई सर्विस, जिसमें हेली कैम भी शामिल है, नहीं दी गईं और मिठाई चखने की रस्म सहित कई पल शामिल नहीं किए गए।
कमीशन ने, जिसने फाइल पर शिकायत स्वीकार की, दूसरी पार्टी, पिकोलो वेडिंग के मालिक फ्रीमर बेसिल एल्डोस को नोटिस भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुए। कमीशन ने उसी हिसाब से कार्रवाई की। यह आदेश कमीशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट वी.एस. मनुलाल और मेंबर एडवोकेट आर. बिंदु और के.एम. एंटो की बेंच ने दिया।