कोच्चि KOCHI : केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वायनाड में शुरू की गई पुनर्वास प्रक्रिया की स्थिति के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने पर निकासी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और वी श्याम कुमार की पीठ ने वायनाड भूस्खलन के बाद स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि मामले पर हर शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा और राज्य सरकार को पुनर्वासित पीड़ितों, पुनर्वास क्षेत्रों, भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों पर अद्यतन जानकारी और सरकार द्वारा शुरू किए गए निवारक उपायों के विवरण वाली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
न्यायालय ने केरल में भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट भी मांगी। इसने याचिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र को पक्षकार बनाया।
महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप ने वायनाड भूस्खलन के प्राथमिक विवरण पर एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार, आपदा के कारण 1,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 231 लोगों की मौत हो गई जबकि 128 लापता हैं। अदालत 23 अगस्त को मामले पर फिर से विचार करेगी।