विझिंजम पुलिस ने केरल उच्च न्यायालय को बताया, बल प्रयोग से हो सकता है रक्तपात
विझिंजम पुलिस ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अगर बंदरगाह विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, तो इससे रक्तपात या यहां तक कि लोगों की जान भी जा सकती है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विझिंजम पुलिस ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अगर बंदरगाह विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, तो इससे रक्तपात या यहां तक कि लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए, पुलिस ने हताहतों की संख्या से बचने के लिए इस तरह की कार्रवाई का सहारा नहीं लिया है।
अदालत ने कहा कि राज्य हिंसक विरोध के डर से बंदरगाह स्थल पर पुलिस सुरक्षा देने के अपने आदेश का पालन नहीं करना जारी नहीं रख सकता है। आंदोलनकारियों से सुरक्षा की मांग करने वाली अदानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के जवाब में पुलिस ने यह दलील दी।
प्रदर्शनकारियों के वकील ने कहा कि परियोजना स्थल के प्रवेश या निकास पर कोई बाधा नहीं है और ऐसी किसी भी बाधा को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सात नवंबर को की।