अवैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन: 14,000 रुपये का जुर्माना

Update: 2025-04-09 09:27 GMT

Kerala केरल: जिला प्रवर्तन दस्ते द्वारा कदन्नापल्ली पनप्पुझा पंचायत क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अवैज्ञानिक सीवेज उपचार के तीन मामलों में 14,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। परावुर स्टोर, परावुर डेयरी उत्पादक सहकारी समिति में कार्यरत सीपी के. वेणुगोपालन के स्वामित्व वाली एक इमारत के मालिक पर दस्ते ने जुर्माना लगाया। टीम ने उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। सार्वजनिक सड़क के पास सीपी स्टोर से कचरा एकत्र कर जलाने तथा लापरवाही से उस क्षेत्र में कचरा डालने के लिए 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सी.पी. स्टोर जिस भवन में संचालित होता है, उसके पिछले हिस्से में प्लास्टिक युक्त कचरा जमा होने के बाद भवन के मालिक के. को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने वेणुगोपालन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 3,000.

यह भी सिफारिश की गई कि कचरे को घटनास्थल से हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए तथा ग्रीन कर्मा सेना को सौंप दिया जाए। दस्ते ने पारावुर डेयरी सहकारी सोसायटी भवन के सामने भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा जमा कर उसे जलाने, संस्था के सीवेज टैंक के ओवरफ्लो होने, क्षेत्र में सीवेज जमा होने तथा क्षेत्र में दुर्गंध पैदा करने के लिए 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दल ने सिफारिश की कि अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक उपचार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं तथा प्लास्टिक प्रदूषण को ग्रीन कर्मा सेना को सौंप दिया जाए।

जिला प्रवर्तन दल के नेता पी.पी. अशरफ, सदस्य एलन बेबी, सी.के. डिबिल में स्वास्थ्य निरीक्षक वी.वी. ज्योति ने भाग लिया।

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