200 किलो गांजा ढोने के मामले में तीन आरोपियों को जमानत, कोर्ट ने जांच में चूक के लिए सीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
तिरुवनंतपुरम: यहां की एक अदालत ने अत्तिंगल में 200 किलोग्राम गांजा जब्त करने के मामले में आरोपी तीन लोगों को जमानत दे दी है। पुलिस को 180 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी थी। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। जांच अधिकारी की ओर से गंभीर चूक की आलोचना करते हुए, अदालत ने अत्तिंगल एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
कट्टाकड़ा के पूवाचल में 'शंकर भवन' का किशोर इस मामले का मुख्य आरोपी है। इस मामले में दूसरे और तीसरे आरोपी श्रीकार्यम के पेरूरकोणम में राम्या निवास के मनु और वर्कला के चालुविला के विनोद हैं। 16 जुलाई, 2022 को अत्तिंगल में एक किराए के घर में बिक्री के लिए रखा गया 200 किलो गांजा तिरुवनंतपुरम ग्रामीण DANSAF दस्ते और वेंजारामूड पुलिस द्वारा एक संयुक्त जांच में जब्त किया गया था। यह गांजा था जिसे तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में खुदरा बिक्री के लिए लाया गया था। किशोर के नेतृत्व वाले समूह ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से केरल लाया गया गांजा बेचा। इसे गुप्त गोदामों में रखकर बिक्री की जाती थी।