मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के लिए: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
Kerala केरल: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत उठाए गए कदमों के बारे में उसे सूचित करे। कोर्ट ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
मलयाली वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने बांध को सुरक्षित घोषित करने वाले फैसले की समीक्षा के लि दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। केरल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और कानून सिर्फ कागजों पर है। ए सुप्रीम कोर्ट का
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मुल्लापेरियार बांध की नई सुरक्षा ऑडिट का आदेश देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह केंद्र सरकार को बांध की सुरक्षा की जांच और आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने पर विचार कर रहा है। बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे। बेंच ने बांध सुरक्षा अधिनियम के अनुसार बांध सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति नहीं बनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताते हुए केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया। इस याचिका पर इस महीने की 22 तारीख को फिर से विचार किया जाएगा।