राज्य में NPR लागू नहीं किया जाएगा: केरल सरकार

Update: 2026-02-07 09:42 GMT
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरमकेरल सरकार ने एक नया आदेश जारी कर साफ किया है कि आने वाली राष्ट्रीय जनगणना के हिस्से के तौर पर राज्य में किसी भी हालत में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) लागू नहीं किया जाएगा।
केरल ने 2019 में ही आदेश दिया था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाए और NPR जनगणना के साथ नहीं किया जाएगा। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार ने लगातार इस घोषित रुख को बनाए रखा है।
चूंकि महामारी के कारण देश भर में जनगणना का काम रोक दिया गया था, इसलिए अगले साल इस काम को फिर से शुरू करने की तैयारियों से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि NPR भी जनगणना के साथ किया जा सकता है। इसी संदर्भ में, राज्य सरकार ने अब एक नया आदेश जारी कर फिर से पुष्टि की है कि आने वाली जनगणना के दौरान केरल में NPR लागू नहीं किया जाएगा। यह आदेश नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के खिलाफ राज्य के पक्के रुख को दोहराता है। इसमें कहा गया है कि केरल में NPR को अपडेट करने से जुड़ी सभी गतिविधियां 20 दिसंबर 2019 से निलंबित हैं। केरल देश की पहली राज्य विधानसभा थी जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। केरल सरकार ने CAA की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी दायर किया था। नया जारी किया गया आदेश इसी लगातार नीतिगत रुख को जारी रखता है।
इस बीच, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) "सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां" हैं और सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी का बचाव किया, विपक्षी पार्टियों पर "वोट बैंक की राजनीति" के कारण बाधाएं पैदा करने और अफवाहें और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी हमला किया। विपक्ष पर अवसरवादिता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश को फायदा नहीं होगा और लोगों को सही स्थिति बताई जानी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सदन द्वारा अपनाने से पहले अधिकांश विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने वॉकआउट किया।
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