हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा: मुनंबथ में न्यायिक आयोग की नियुक्ति किस अधिकार से की गई?

Update: 2025-01-24 13:18 GMT

Kerala केरल: उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा कि उसने मुनंबम वक्फ मुद्दे पर न्यायिक आयोग की नियुक्ति किस अधिकार से की, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा निपटाई गई भूमि भी शामिल है। न्यायिक आयोग की नियुक्ति केंद्र को करनी चाहिए या राज्य को? चूंकि वक्फ एक केंद्रीय कानून है, तो क्या राज्य सरकार को वहां आयोग नियुक्त करने का अधिकार है? न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने यह भी पूछा कि क्या न्यायिक आयोग की नियुक्ति लोगों की आंखों में धूल झोंकने की चाल है। इसके बाद अदालत ने मुनंबम भूमि के संबंध में नियुक्त न्यायिक आयोग को अपनी जांच का दायरा बताने का निर्देश दिया तथा याचिका पर विचार के लिए अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

न्यायालय केरल वक्फ संरक्षण मंच द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें मुनंबम भूमि विवाद की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सी.एस. डियाज़ ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद याचिका शुक्रवार को एक नई पीठ के समक्ष लाई गई। याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायालय ने पहले पाया था कि मुनंबम की 104 एकड़ भूमि वक्फ भूमि है। क्या इस भूमि को आयोग की जांच के दायरे से बाहर रखा गया है? सरकार को इसे शामिल करके आयोग को पुनः नियुक्त करने का क्या अधिकार है? आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है।

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