समाधि विवाद :HC का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर इसे अप्राकृतिक मौत माना जाएगा
Kerala केरल: नेय्यतिनकारा गोपन स्वामी की समाधि विध्वंस विवाद में मृत्यु प्रमाण पत्र कहां है? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि यह अप्राकृतिक मौत है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो सभी कार्यवाही पर अभी विचार किया जा सकता है। अदालत की यह स्थिति सुलोचना की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते समय थी, जिन्होंने नेय्यातिनकारा गोपन स्वामी की समाधि के विध्वंस से संबंधित विवाद में तिरुवनंतपुरम जिला कलेक्टर, आरडीओ और पुलिस को विरोधी पक्ष बनाया था।
याचिका पर जस्टिस सीएस डायस की बेंच ने विचार किया. कोर्ट ने कहा कि अभी जो हो रहा है वह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. फिलहाल जांच को रोका या बढ़ाया नहीं जा सकता. कोर्ट ने याचिका को फाइल पर स्वीकार कर लिया और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया. साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे क्यों डरे हुए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल जांच में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि आरडीओ का आदेश कानूनी नहीं था।