Samadhi case: गोपन स्वामी के शव को निकालने पर रोक लगाने से केरल हाईकोर्ट ने किया इनकार
Kerala केरल : केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को गोपन स्वामी के शव को निकालने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उनके परिवार ने दावा किया कि पूर्व हेडलोड कार्यकर्ता आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच गए थे और 9 जनवरी को 'समाधि' प्राप्त की थी। जबकि स्वामी के परिवार के सदस्यों ने प्रस्तुत किया कि उन्हें धर्म की स्वतंत्रता और उनके शव को अपनी प्रथाओं के अनुसार दफनाने का मौलिक अधिकार है, अदालत ने, हालांकि, मौखिक रूप से उनकी मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ की और कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का अधिकार है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है, लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया।
“मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और मैं आपकी दलील स्वीकार करूंगा…आप क्यों आशंकित हैं? आपकी समस्या क्या है?…आप मुझे बताएं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई…मृत्यु कहां दर्ज है? मृत्यु को तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए…” न्यायमूर्ति सीएस डायस ने मौखिक रूप से पूछा।परिवार के विरोध और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण सोमवार को शव को निकालने के प्रयास रोक दिए गए थे। उप-कलेक्टर और पुलिस से चर्चा के बावजूद, परिवार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया।
स्वामी के बेटे सनधन ने दावा किया कि उनके 78 वर्षीय पिता का शनिवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने और उनके भाई राजसेनन ने अपने घर के पास अंतिम संस्कार किया और वहां एक दफन स्थल बनाया। हालांकि, एक पड़ोसी ने शिकायत दर्ज कराई कि स्वामी लापता हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और शव को निकालने के लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी।
जज ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 194 के अनुसार पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर हत्या का उचित संदेह होने पर जांच करने का अधिकार है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है।