
Malappuram.मलप्पुरम: पुलिस ने शनिवार को बताया कि उत्तर केरल के इस जिले में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए फोन पर तलाक देने और उसके साथ मारपीट करने तथा दहेज मांगने के अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। यहां कल्पाकंचेरी पुलिस ने एडक्कुलम के मूल निवासी शाहुल हमीद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला तब दर्ज किया गया जब जिले के नादुवट्टम की रहने वाली 21 वर्षीय उसकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया कि उसका पति पिछले कुछ समय से दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।
अपनी शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में उसकी मां की मौजूदगी में फोन पर बातचीत के दौरान उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर फोन पर तलाक देने के आरोप में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला के खिलाफ क्रूरता) सहित विभिन्न धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जल्द ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आरोपी व्यक्ति ने 2021 में महिला से शादी की थी।