Kerala केरल: पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की 2022 में हुई हत्या के मामले में आरोपी 10 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी।
जस्टिस राजा विजयराघवन और पीवी बालकृष्णन की पीठ ने सभी 10 आरोपियों को बड़ी राहत दी।
आरोपियों ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले एनआईए की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने पिछले साल मामले में आरोपी 17 अन्य पीएफआई कार्यकर्ताओं को भी जमानत दी थी।
शुरुआत में 16 अप्रैल, 2022 को श्रीनिवासन की हत्या के सिलसिले में 51 लोगों को आरोपित किया गया था। एक आरोपी की मौत हो गई और सात आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वे फरार थे। बाकी के खिलाफ जुलाई और दिसंबर 2022 में दो चरणों में आरोप पत्र दायर किए गए। केंद्र ने दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला लेने और जांच करने का निर्देश दिया था। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीएफआई नेता सुबैर की हत्या के 24 घंटे के भीतर, पूर्व आरएसएस जिला नेता एस के श्रीनिवास पर पलक्कड़ के मेलमुरी में उनकी मोटरसाइकिल की दुकान पर छह लोगों के एक समूह ने घातक हथियारों से हमला किया।