कोच्चि: न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट-IX, एर्नाकुलम ने पुलिस को अभिनेत्री अंसिबा हसन द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानित किया गया था।
अंसिबा ने पहले पुलिस से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि लक्ष्मी प्रिया ने उनकी नारीत्व का अपमान किया है और एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके बारे में यौन और अश्लील टिप्पणियां की हैं। हालांकि, पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज नहीं किया।
इसके बाद अंसिबा ने मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने शुरू में पुलिस को मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का निर्देश देने के बजाय मामले को एक निजी शिकायत के रूप में माना। इसके बाद उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
7 सितंबर को हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को शिकायत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन ने पहले के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अदालत के निष्कर्ष निकालने से पहले शिकायत पर ठीक से विचार नहीं किया गया था कि क्या आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है। उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को आरोपों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और यह निर्धारित करने का निर्देश दिया कि क्या पुलिस जांच की आवश्यकता है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद एर्नाकुलम मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को अंसिबा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया.
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