राहुल गांधी की अयोग्यता: वायनाड उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग के सामने 3 विकल्प
वायनाड में उपचुनाव की आवश्यकता को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वास्तविक कार्यकाल की अवधि 16 जून, 2024 को ही समाप्त होगी।
नई दिल्ली: सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के साथ, भारत के चुनाव आयोग को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आगे की कार्यवाही शुरू करनी है जहां से वह चुने गए थे।
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 151 ए के तहत चुनाव आयोग सजा की तारीख से छह महीने के भीतर वायनाड में उपचुनाव करा सकता है।
अन्यथा, आयोग अगले लोकसभा चुनावों तक प्रतीक्षा कर सकता है, जो 2024 में निर्धारित किए गए हैं। यदि अयोग्य सांसद का कार्यकाल एक वर्ष से कम अवधि के भीतर समाप्त होने वाला है, तो उपचुनाव आवश्यक नहीं है। हालाँकि, वायनाड में उपचुनाव की आवश्यकता को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वास्तविक कार्यकाल की अवधि 16 जून, 2024 को ही समाप्त होगी।