स्कूल कार्य दिवसों की घोषणा रद्द

Update: 2024-08-02 02:29 GMT

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सामान्य शिक्षा निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केरल शिक्षा अधिनियम एवं नियमों के तहत संचालित स्कूलों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए 25 शनिवारों को कार्य दिवस घोषित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि शनिवारों को कार्य दिवस घोषित करने का निर्णय हितधारकों के विचारों को ठीक से सुने बिना लिया गया। न्यायालय ने कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन करने के लिए शिक्षा और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों के विचारों पर भी विचार नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय आने वाले शनिवारों पर भी लागू होगा, जिन्हें कैलेंडर के अनुसार कार्य दिवस घोषित किया गया है। न्यायालय ने यह आदेश केरल प्रदेश स्कूल शिक्षक संघ, निजी स्कूल स्नातक शिक्षक संघ, केरल (पीजीटीए) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर जारी किया, जिसमें स्कूलों के लिए शनिवारों को कार्य दिवस बनाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। 

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