कन्नूर में घरेलू मतदान के दौरान "गोपनीयता बनाए रखने में विफल" होने पर मतदान अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया
कन्नूर: केरल के कन्नूर में घरेलू मतदान के दौरान कथित तौर पर "गोपनीयता बनाए रखने में विफल रहने" के लिए चार मतदान अधिकारियों और एक वीडियोग्राफर को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया । जिला कलेक्टर अरुण के विजयन, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, ने घटना के संबंध में विशेष मतदान अधिकारी, मतदान सहायक, माइक्रो पर्यवेक्षक, विशेष पुलिस अधिकारी और वीडियोग्राफर को निलंबित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 अप्रैल को कल्लियासेरी विधानसभा क्षेत्र के कल्लियासेरी पंचायत में 92 वर्षीय मतदाता देवी के आवास पर स्थापित बूथ 164 पर हुई। वरिष्ठ नागरिकों की मतदान प्रक्रिया के दौरान अधिकारी कथित तौर पर "बाहरी हस्तक्षेप को रोकने में विफल" रहे । कल्लियासेरी कन्नूर जिले में है, जो कासरगोड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी गई रिपोर्ट में जिला कलेक्टर ने कहा कि अनचाम पीडियाका कप्पोड कविल गणेशन नामक व्यक्ति ने मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128(1) का उल्लंघन है . रिपोर्ट में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और पुलिस जांच की सिफारिश की. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना ने आईपीसी की धारा 171 (सी) का भी उल्लंघन किया है।
कन्नूर के उप कलेक्टर, जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी हैं, ने शहर पुलिस आयुक्त के माध्यम से कन्नपुरम पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी है, जिसमें गणेशन और मतदान अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आग्रह किया गया है । केरल में लोकसभा सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। (एएनआई)