Suresh Gopi के खिलाफ पुलिस केस: पूणानगरी पहुंची एंबुलेंस

Update: 2024-11-03 06:45 GMT

Kerala केरल: एंबुलेंस के पूरनगरी पहुंचने की घटना में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया case registered गया है। भाकपा नेता एडवोकेट सुमेश की शिकायत पर त्रिशूर ईस्ट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि एंबुलेंस का अवैध इस्तेमाल किया गया। मामले में सुरेश गोपी के अलावा अभिजीत नायर और एंबुलेंस चालक को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने रविवार सुबह सुरेश गोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 279 और 34 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179, 184, 188 और 192 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव प्रचार रणनीति के तहत एंबुलेंस का इस्तेमाल सिर्फ मरीजों को लाने के लिए किया गया था। पूरनम का हिस्सा रही एंबुलेंस ने सीमा का उल्लंघन किया और गोल चक्कर से गुजरी।

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि एंबुलेंस ने खतरनाक तरीके से भीड़ के बीच से इस तरह से गाड़ी चलाई जिससे मानव जीवन को नुकसान पहुंच सकता था। सुरेश गोपी की एंबुलेंस यात्रा को लेकर फिलहाल दो शिकायतें हैं। त्रिशूर के एक वकील ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जांच की जा रही है। दर्ज मामलों में से एक की जांच पुलिस और दूसरे की मोटर व्हीकल विभाग कर रहा है। सुरेश गोपी ने शुरू में इस बात से इनकार किया था कि वह पूरा के दिन एंबुलेंस से आया था, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि वह एंबुलेंस से आया था। पिछले दिनों की चुनौती यह थी कि पूरा एंबुलेंस से नहीं बल्कि कार से शहर पहुंचा था और अगर वे तांता से पैदा हुए हैं तो सीबीआई जांच की घोषणा करे। यही बात केंद्रीय मंत्री ने बाद में खुद भी निगल ली।

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