POCSO: प्रत्येक उल्लंघन के लिए सात वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना

Update: 2025-07-02 10:30 GMT

Kerala केरल : नाबालिग का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को विभिन्न धाराओं में सात साल एक माह के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सुल्तान बाथरी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश के. कृष्णकुमार ने मनंतवाड़ी के कल्लियोटकुन करक्कदन स्थित उसके आवास पर शफी (32) को सजा सुनाई। नाबालिग का जनवरी 2022 में यौन शोषण किया गया था। मनंतवाड़ी थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक बीजू एंटनी ने प्राथमिकी दर्ज कर जिला एसएमएस को सौंप दी थी। तत्कालीन एसएमएस डीएसपी पी. शशि कुमार ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। जांच दल में एसएमएस सहायक उपनिरीक्षक राजिता सुमम भी शामिल थीं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक एडवोकेट ओमाना वर्गीस उपस्थित हुए।

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