Kerala केरल : परवूर हाई स्पीड स्पेशल कोर्ट ने त्रिशूर के वडक्कनचेरी के ओट्टुपारा के कल्लोट्टुकुझी निवासी चार्ल्स बेबी (25) को आईटी एक्ट के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में उसने एक नाबालिग लड़की की नग्न तस्वीर खरीदी और उसे अपने मोबाइल फोन में स्टोर कर लिया। आईटी एक्ट के तहत 50,000 रुपये और पॉक्सो एक्ट के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामला नग्न तस्वीरें खरीदकर मोबाइल फोन में स्टोर करने और फिर शिकायतकर्ता के घर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का था। हालांकि पुलिस ने आरोपी पर बलात्कार सहित पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए थे,
लेकिन अभियोजन पक्ष उन्हें साबित नहीं कर सका। मामला सख्त आईटी एक्ट के तहत होने के कारण आरोपी को जमानत दे दी गई है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीराम भारतन ने कहा कि पुथनवेलीकारा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है, जिसमें अपीलकर्ता को धोखाधड़ी के एक मामले में कथित रूप से शामिल करने का आरोप है और मानवाधिकार आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।