के.एम. बशीर केस में नया मोड़: चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकरा

Update: 2026-08-05 06:43 GMT
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: पत्रकार के.एम. बशीर की मौत के मामले में IAS अधिकारी श्रीराम वेंकिटरमन के खिलाफ़ पहले गोपनीय बयान देने वाला एक चश्मदीद गवाह मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गया। ऑटो-रिक्शा ड्राइवर और अभियोजन पक्ष के तीसरे गवाह शफीक ने तिरुवनंतपुरम की चौथी अतिरिक्त सत्र अदालत में गवाही देते समय अपना बयान बदल दिया।
पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपने पहले के गोपनीय बयानों में, शफीक ने कहा था कि उसने तेज़ रफ़्तार कार को बशीर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए देखा था। उसने श्रीराम वेंकिटरमन की पहचान भी की थी, जो उस समय दाढ़ी रखे हुए थे और गाड़ी चला रहे थे। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, उसने अपना पिछला बयान वापस ले लिया और आरोपी के पक्ष में गवाही दी। इस बीच, अभियोजन पक्ष के चौथे गवाह, PWD कार्यालय के चौकीदार अनिल कुमार ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। उन्होंने अदालत को बताया कि दुर्घटना की आवाज़ सुनकर वे बाहर आए और दुर्घटना स्थल पर क्षतिग्रस्त वाहन देखा।
अनिल कुमार ने कहा कि घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि श्रीराम वेंकिटरमन कार चला रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने श्रीराम को दुर्घटना स्थल पर देखा था। अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष के चार गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। पत्रकार के.एम. बशीर की मौत 3 अगस्त 2019 की सुबह उस समय हो गई थी जब उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें श्रीराम वेंकिटरमन और उनकी दोस्त वफ़ा फ़िरोज़ सवार थे। श्रीराम इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और उन पर गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती), लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और सबूत नष्ट करने जैसे आरोप हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बी.एस. राजेश पेश हुए।
Tags:    

Similar News