Murder of DYFI man : केरल उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए गए सात लोगों को दोषी ठहराया

Update: 2024-10-05 04:15 GMT

कोच्चि KOCHI : केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सात आरोपियों को दोषी पाया, जिन्हें कोझिकोड विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2015 में नादापुरम के डीवाईएफआई कार्यकर्ता सी के शिबिन की हत्या से संबंधित मामले में बरी कर दिया था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 19 वर्षीय शिबिन की हत्या 22 जनवरी, 2015 को रात करीब 10 बजे थूनेरी के पास वेल्लूर में कथित रूप से आईयूएमएल से जुड़े एक सशस्त्र गिरोह ने कर दी थी। विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायालय (मराद मामले) ने 2016 में हत्या के मामले में सभी 17 आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था।
हाईकोर्ट ने जिन लोगों को दोषी ठहराया है, उनमें पहला आरोपी इस्माइल, उसका भाई और दूसरा आरोपी मुनीर, चौथा आरोपी सिद्दीकी, पांचवां आरोपी मुहम्मद अनीस, छठा आरोपी शुहैब, 15वां आरोपी जसीम और 16वां आरोपी समद शामिल हैं। पीठ ने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने सातों आरोपियों को 15 अक्टूबर को उनके द्वारा सुनाई जाने वाली सजा पर सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया। मामले के अनुसार, शिबिन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता भी हमले में घायल हो गए। इस हत्या ने नदापुरम और आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया था और कथित तौर पर सीपीएम के लोगों द्वारा लगभग 50 मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ की गई थी। सीपीएम और आईयूएमएल के राज्य स्तरीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद नदापुरम में शांति स्थापित हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व में एक टीम ने क्षेत्र का दौरा किया था और राहत गतिविधियों की देखरेख के लिए तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री डॉ एम के मुनीर के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। मामले के मुख्य आरोपी थेय्यंबदी इस्माइल को 3 फरवरी, 2015 को गिरफ्तार किया गया था और 21 अप्रैल, 2015 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
हाईकोर्ट का फैसला बड़ी राहत देने वाला: शिबिन के पिता
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना), 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना), 143 (अवैध सभा), 144 (घातक हथियारों से लैस होकर अवैध सभा में शामिल होना), 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 149 (सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए अपराध के लिए अवैध सभा का प्रत्येक सदस्य दोषी), 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना या अपराधी को छिपाने के लिए गलत जानकारी देना) और 212 (अपराधी को शरण देना) के तहत आरोप लगाए गए थे।
मामले के तीसरे आरोपी मुहम्मद असलम की 12 अगस्त 2016 को हत्या कर दी गई थी, जबकि सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। शिबिन के पिता सी के भास्करन ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला परिवार और सीपीएम के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने सीपीएम की क्षेत्रीय समिति और हाईकोर्ट में इस मामले में पेश होने वाले वकीलों का आभार जताया। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने 17 आरोपियों को बरी कर दिया था 22 जनवरी 2015 को थूनेरी के पास वेल्लूर में कथित तौर पर आईयूएमएल से जुड़े एक हथियारबंद गिरोह ने 19 वर्षीय शिबिन की हत्या कर दी थी। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने मामले के सभी 17 आरोपियों को बरी कर दिया था।


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