अधेड़ व्यक्ति की हत्या: आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना

Update: 2025-04-12 08:10 GMT

Kerala केरल: अधेड़ व्यक्ति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। शैजू (37) को एरूर एयरानेल्लूर वेल्लाचल मनाल के पुथनवीट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंदू सुधाकरन ने नेदुम्बना मुत्तिकावु उत्तर में शौकत अली (60) की उनके घर पर हत्या के मामले में सजा सुनाई। आरोपी शैकत अली को मुत्तिकावु स्थित उसके बेटे के घर से रबर टैपिंग कर्मचारी शायजू से चिकन खरीदने के बहाने गिरफ्तार किया गया। वे उसे नहर के किनारे एक घर में ले गए। वहां वे दोनों मिलकर शराब पीते और बहस करते।

इसके बाद शैजू ने शौकत अली को लात-घूंसों से पीटा और घर के पास जमीन पर गिरा दिया, जो पत्थरों और चट्टानों से अटी पड़ी थी। उसकी मौत की पुष्टि होने के बाद शव को प्रति के घर के पिछवाड़े में एक स्लैब के नीचे दफना दिया गया। दूसरी रात अनीश की मदद से शव को अयरानेल्लूर मनल के अनीश भवन में उरालिकावु रबर गार्डन के रबर बागान के एक कुएं में फेंक दिया गया। शौकत अली की पत्नी की शिकायत पर कन्ननल्लूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था कि वह अपने पति से नहीं मिल पा रही है। पूछताछ करने पर शायजू ने अपना अपराध कबूल कर लिया। एरूर आईएसएचओ सुभाषकुमार द्वारा जांच किए गए मामले में आईएसएचओ एस. अरुण कुमार तलाशी पूरी कर रहे थे।

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