Thrissur त्रिशूर: वडक्कनचेरी कुंभलंगड़ निवासी सीपीएम-डीवाईएफआई कार्यकर्ता बीजू (31) की हत्या के मामले में सभी आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। त्रिशूर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केएम रथीश कुमार ने आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने दूसरे दिन आरोपी को दोषी पाया था। मामले के नौ आरोपियों में से छठे आरोपी रवि की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। अन्य आरोपियों कुंभलंगड़ जयेश (43), इरावुकुलंगरा सुमेश (42), कुट्टीकडन सेबेस्टियन (46), थिक्कडन जॉनसन (51), किझाकोटिल बीजू उर्फ कुचेलन बीजू (46), करिम्पना वलप्पिल सजीश उर्फ सतीश (39), करिम्पना वलप्पिल सुनीश (34) और करिम्पना वलप्पिल सनीश (37) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल की सज़ा काटने के साथ ही आरोपियों को एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
घटना 16 मई 2010 को शाम 5 बजे कुंभलंगड़ ग्रामीण लाइब्रेरी के सामने हुई। जब बीजू और सीटू पोर्टर जिनेश अपने साथियों से डीवाईएफआई इकाई सम्मेलन के बारे में बात कर रहे थे, तभी आरोपी, जो भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ता थे, बाइक पर आए और उन पर जानलेवा हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने आस-पास मौजूद लोगों को तलवारों से धमकाया भी। गंभीर रूप से घायल बीजू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।