KOCHI कोच्चि: अलपुझा हाइब्रिड गांजा मामले में बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पहले आरोपी तस्लीमा और उनके पति सुल्तान अकबर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस बीच, अभिनेता श्रीनाथ भासी को इस मामले में गवाह बनाया जाएगा। आबकारी विभाग श्रीनाथ भासी को फिर से तलब करेगा और गोपनीय बयान दर्ज किया जाएगा। करोड़ों रुपये के हाइब्रिड गांजा के अवैध कब्जे के आरोप में तस्लीमा की गिरफ्तारी के बाद फिल्मी सितारों से जुड़े ड्रग डीलिंग, वेश्यावृत्ति और सोने की तस्करी के संदिग्ध विवरण सामने आए थे।
तस्लीमा के फोन पर व्हाट्सएप संदेशों से फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों के साथ पैसों के लेन-देन और वेश्यावृत्ति की जानकारी मिली थी। चेन्नई स्थित सोने की तस्करी के सौदे का भी खुलासा तब हुआ जब आबकारी टीम ने सुल्तान को देश से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा। तस्लीमा को अलपुझा में गांजा लेकर पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय तस्लीमा के बच्चे उनके साथ थे। उन्हें अलपुझा नारकोटिक्स सीआई महेश और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया। तस्लीमा, जिन्हें क्रिस्टीना के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड से हाइब्रिड कैनाबिस का आयात करती थीं।
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