केरल में प्रेमी की हत्या के मामले में महिला को मौत की सजा

Update: 2025-01-21 06:57 GMT
Kerala केरल : नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक चौंकाने वाले फैसले में केरल की एक महिला ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरोन राज को जहर देकर मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। मामला 2022 का है, जब तमिलनाडु के नेयूर की 23 वर्षीय रेडियोलॉजी की छात्रा शेरोन राज ने केरल के परसाला की 22 वर्षीय ग्रीष्मा के साथ प्रेम संबंध बनाए। ग्रीष्मा के परिवार ने उनके रिश्ते का कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद दोनों गुपचुप तरीके से मिलते रहे। फरवरी 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी सगाई एक आर्मी अफसर से तय कर दी, जिसके बाद उसने शेरोन से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि, शेरोन ने उससे संपर्क करना जारी रखा, क्योंकि कथित तौर पर उसके पास दोनों की निजी तस्वीरें थीं। स्थिति को सुलझाने के लिए ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया, जहां उसने उसे जहर मिला हर्बल पानी पिलाया।
शेरोन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे तिरुवनंतपुरम के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। परसाला पुलिस ने अपराध में शामिल होने के आरोप में ग्रीष्मा, उसकी मां सिंधु और चाचा निर्मलकुमार नायर को गिरफ्तार किया। मुकदमे से पता चला कि ग्रीष्मा और उसके चाचा हत्या के दोषी थे, जबकि उसकी मां सिंधु को बरी कर दिया गया। अदालत ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई, जबकि निर्मलकुमार को तीन साल की कैद की सजा मिली। सजा सुनाए जाने के दौरान ग्रीष्मा के बचाव पक्ष ने उसकी कम उम्र, शैक्षणिक उपलब्धियों और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की कमी का हवाला देते हुए नरमी बरतने की दलील दी। उन्होंने उसे अपने जीवन को सुधारने का एक अवसर देने का भी अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने इन अपीलों को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि शेरोन ने ग्रीष्मा को उनकी निजी तस्वीरों का उपयोग करके ब्लैकमेल किया था, जिससे वह हताश होकर ऐसा करने के लिए मजबूर हुई। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि ब्लैकमेल का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इस ऐतिहासिक फैसले ने केरल और तमिलनाडु में खलबली मचा दी है, जो इस तरह के जघन्य अपराधों के गंभीर परिणामों को उजागर करता है।
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