Kerala केरला : तिरुवनंतपुरम की पोक्सो कोर्ट ने 11 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के जुर्म में 32 साल के एक व्यक्ति को 78 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज एमपी शिबू ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है, जो पीड़िता का रिश्तेदार है। उसने बार-बार उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड किया और करीब एक साल तक अपराध जारी रखा। उसने बच्ची को चुप कराने के लिए फुटेज को प्रसारित करने की धमकी भी दी। अपराध तब सामने आया जब उसकी पत्नी को वीडियो मिले। शिकायत के बाद, पंगोडे पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा 14 महीने तक चला, जिसके दौरान कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। सर्किल इंस्पेक्टर शनिफ एच एस ने जांच का नेतृत्व किया और आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील जे के अजितप्रसाद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने सबूत के तौर पर 21 गवाह और 45 दस्तावेज पेश किए।