केरल वक्फ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, HC के आदेश को दी चुनौती

Update: 2026-07-17 16:34 GMT

New Delhi: केरल वक्फ बोर्ड ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें बोर्ड को वक्फ (अमेंडमेंट) एक्ट के कथित उल्लंघन के मामले का समाधान होने तक कोई भी बड़ा फैसला लेने से रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच ने मामले को अगले हफ्ते सोमवार को लिस्ट करने पर सहमति जताई।

आज, पिटीशनर स्टेट वक्फ बोर्ड्स के वकील ने याचिका का जिक्र किया और कोर्ट को बताया कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से रोकने वाले हाई कोर्ट के आदेश ने इसे लगभग खत्म कर दिया है। केरल हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को अंतरिम निर्देश जारी किए थे, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स को कोई भी बड़ा पॉलिसी फैसला लेने से रोक दिया गया था, यह देखते हुए कि वक्फ (अमेंडमेंट) एक्ट के अनुसार इसके कंपोजिशन में गड़बड़ियां थीं। कथित तौर पर, बोर्ड ने अपने कंपोजिशन में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की जरूरत का उल्लंघन किया। हाई कोर्ट का यह निर्देश कई PIL पिटीशन पर आया था, जिसमें BJP नेता शॉन जॉर्ज की एक याचिका भी शामिल थी। दूसरी पाबंदियों के अलावा, हाई कोर्ट ने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया था कि वह कोर्ट की इजाज़त के बिना कोई भी ऐसा फ़ैसला न ले जिसमें कैपिटल खर्च शामिल हो।

इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी है।

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