kerala: आधिकारिक आदेश नजरअंदाज करने पर UDF पर सवाल

Update: 2026-01-16 12:00 GMT
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: सबरीमाला सोना चोरी मामले में गिरफ्तार हुए तंत्री कंदारारू राजीवारू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में एक आदेश अहम हो रहा है, जिसमें इशारा किया गया है कि वाजी वाहनम समेत कई चीजें तंत्री की नहीं हैं। यह आदेश 2012 में बोर्ड कमिश्नर रहे एन वासु ने जारी किया था। इसे सभी ऑफिस में भेज दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि नया वाहनम लगाते समय पुरानी चीजों को मंदिर की कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पर रखा जाना चाहिए। आदेश में साफ किया गया है कि पुरानी चीज खुद देवस्वोम की प्रॉपर्टी होगी। झंडे पर लगा वाजी वाहनम, उस समय के देवस्वोम बोर्ड प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर प्रयार गोपालकृष्णन और बोर्ड मेंबर अजय थारायिल ने तंत्री कंदारारू राजीवारू को तब दिया था, जब यह आदेश लागू था। देवस्वोम के अधिकारी भी इसके गवाह हैं।
वाजी वाहनम पर पांच धातुओं से बना शुद्ध सोना चढ़ाया गया है। फरवरी 2017 में पुराने वाले को यह कहकर बदल दिया गया कि झंडे का बेस सड़ गया था। तंत्री कंथारार राजीवारू के घर पर रेड के दौरान ज़ब्त किया गया वाजी वाहनम SIT ने कोर्ट में पेश किया है।
इस बीच, अजय थरयिल ने जवाब दिया कि तांत्रिक नियम के अनुसार वाजी वाहनम तंत्री को सौंप दिया गया था और उन्हें ऑर्डर के बारे में पता नहीं था। तांत्रिक नियम कहता है कि अगर छोड़ी गई मूर्तियां मेटल की हैं, तो उन्हें तंत्री (मुख्य व्यक्ति) को दे देना चाहिए। इसके लिए ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिरों में परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं। अजय थरयिल ने कहा कि कई मंदिरों में तंत्रियों ने इस तरह से वाजी वाहनम ले लिए हैं।
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