Kerala : कल कोई सीपीएम कार्यकर्ता चाकू उठाने की हिम्मत न कर सके'

Update: 2025-01-03 13:19 GMT
Kerala केरला : पलक्कड़ विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकूटथिल ने कहा कि पेरिया दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए था। विधायक ने लिखा कि इस सजा से कल कोई भी सीपीएम सदस्य हत्या का चाकू उठाने से हतोत्साहित होगा। सरथ-लाल-‘आरोपी को मृत्युदंड मिलने की उम्मीद’; फैसला सुनाए जाने के बाद अपील पर फैसला, सरथ लाल के परिवार ने कहा
उनके फेसबुक पोस्ट में कहा गया
‘एक युवक को 47 बार चाकू मारना और दूसरे युवक की खोपड़ी काटकर हत्या करना दुर्लभतम है। उसका पूरा जीवन जेल में
बिताना किसी अन्य तरीके से न्याय हो सकता है, लेकिन
मृत्युदंड मिलना चाहिए था। इस सजा से कल कोई भी सीपीएम सदस्य हत्या का चाकू उठाने से हतोत्साहित होगा। ऐसे मामले में जहां हत्यारों और शासकों के बीच कोई अंतर नहीं है, ऐसे मॉडल के लिए लड़ाई जारी रहेगी।’
अदालत ने पेरिया दोहरे हत्याकांड में सीपीएम की भूमिका को स्पष्ट करते हुए दस आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोच्चि में सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में आरोपी पूर्व विधायक के वी कुन्हीरामन समेत चार सीपीएम सदस्यों को भी पांच साल कैद की सजा सुनाई है। पहले आठ आरोपियों के साथ-साथ 10वें और 15वें आरोपी को भी दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पहले आरोपी, पूर्व सीपीएम स्थानीय समिति सदस्य ए पीतांबरन, साजी सी जॉर्ज, के एम सुरेश, के अनिल कुमार, जिजिन, आर श्रीराग, ए अश्विन, सुबेश, टी रंजीत और ए सुरेंद्रन वे आरोपी हैं जिन्हें दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा हत्या और साजिश रचने के लिए दी गई है। पूर्व विधायक के वी कुन्हीरामन, सीपीएम जिला समिति सदस्य के मणिकंदन, पूर्व स्थानीय सचिव राघवन और पूर्व स्थानीय समिति सदस्य के वी भास्करन को पांच-पांच साल जेल में रहना होगा।
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