Kerala : डॉ. वंदना दास हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी संदीप की जमानत याचिका खारिज की
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोट्टाराक्कारा तालुक अस्पताल में हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास की 2023 में हुई हत्या के आरोपी जी संदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों में उदार दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस मामले की गंभीरता याचिका मंजूर करने की अनुमति नहीं देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी को कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है। सरकार ने तर्क दिया कि घटना के समय शराब के नशे में धुत संदीप को अपनी हरकतों के बारे में पूरी जानकारी थी। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी को रिहा करने से समाज के लिए खतरा पैदा होगा।
आरोपी संदीप ने 10 मई, 2023 को डॉ. वंदना दास की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी, जब उसे पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर आई थी। उसने दावा किया कि उसका वंदना को मारने का इरादा नहीं था और इसलिए उस पर हत्या का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, इस दलील को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने उनकी दलील खारिज करते हुए कहा कि संदीप ने डॉ. वंदना पर चाकू से हमला करने से पहले कई लोगों पर सर्जिकल कैंची से लगातार हमला किया था, जो उसके जानबूझकर किए गए काम को दर्शाता है।