KOCHI कोच्चि: सोना तस्करी मामले में राज्य सरकार को झटका लगा है। खंडपीठ ने मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक आयोग के गठन की प्रक्रिया पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, आयोग की नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी। ईडी ने सोना तस्करी मामले के लंबित रहने तक अपने अधिकारियों के खिलाफ जाँच पर रोक लगाने की माँग की थी।
ईडी ने दावा किया कि राज्य सरकार को जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ ऐसा न्यायिक आयोग गठित करने का अधिकार नहीं है और इसलिए आयोग की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का रुख सत्ता का दुरुपयोग है। ईडी ने अदालत को बताया कि आयोग कानूनी रूप से वैध नहीं है और यह राज्य सरकार द्वारा मामले को विफल करने का प्रयास है।
हालाँकि, सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि आयोग की नियुक्ति के खिलाफ ईडी की याचिका विचारणीय नहीं है। एकल पीठ ने इसे खारिज करते हुए आदेश जारी किया। सरकार ने इसके खिलाफ अपील की और अब खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है। सरकार ने यह जांच करने के लिए आयोग का गठन किया था कि क्या केंद्रीय एजेंसियों ने सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को फंसाने की साजिश रची थी।