Kerala : मां की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में बेटे को उम्रकैद की सजा

Update: 2026-05-01 09:47 GMT

Kerala केरल: तिरुवनंतपुरम में एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने अपने ही बेटे द्वारा बुज़ुर्ग मां की हत्या के दोषी पाए जाने पर कड़ा फैसला सुनाया है। सातवें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वी. अनस ने आरोपी बेटे थंगाचन रूल को उम्रकैद की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह घटना 4 मई 2021 की है, जब 71 वर्षीय रीता, जो काठिनमकुलम के पुथुकुरिची इलाके में डायना पैलेस हाउस में किराए पर रह रही थीं, की उनके ही बेटे द्वारा बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई थी। रीता अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बीमार अवस्था में थीं।

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी थंगाचन रूल ने अपनी मां पर लकड़ी के डंडे से हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि उसने इस तरह हमला इसलिए किया ताकि बुज़ुर्ग और बीमार मां की जिम्मेदारी पूरी तरह उसी पर आ जाए। घटना के बाद रीता की मौके पर ही मौत हो गई।

इस मामले में सबसे अहम सबूत पड़ोसियों द्वारा बनाया गया एक वीडियो रहा। बताया गया कि घटना के समय पड़ोसियों ने अपने मोबाइल फोन से यह रिकॉर्ड किया कि कैसे आरोपी घर के पीछे लगे तिरपाल के नीचे अपनी मां को पीट रहा था और उनका सिर दीवार से टकरा रहा था। यह वीडियो जांच में महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर सामने आया।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने कुल 31 गवाहों को पेश किया, जिनमें से 21 गवाहों से विस्तार से पूछताछ की गई। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की गवाही भी अदालत में महत्वपूर्ण मानी गई।

सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील के. वेनी ने केस की पैरवी की। पुलिस ने इस मामले में काठिनमकुलम पुलिस स्टेशन में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर मुकदमा आगे बढ़ा।

अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। यह मामला पारिवारिक रिश्तों के टूटने और हिंसा के गंभीर परिणामों को उजागर करता है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

Tags:    

Similar News