Kerala केरला : केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह राहुल ईश्वर की गिरफ्तारी को रोकने का आदेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने ईश्वर की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। इससे पहले एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस को अभिनेत्री हनी रोज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बारे में दो शिकायतें मिली थीं।
अदालत ने घटना पर केरल पुलिस से स्पष्टीकरण भी मांगा और मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की।
इससे पहले, एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने त्रिशूर निवासी से ईश्वर के खिलाफ शिकायत मिलने की पुष्टि की थी, जिसने उन पर एक टेलीविजन बहस के दौरान रोज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। रोज ने व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर से जुड़े एक अन्य मामले में बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के दौरान ईश्वर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।