kerala: ओथायी मनाफ मर्डर केस में पी वी अनवर का भतीजा दोषी पाया गया, तीन बरी

Update: 2025-11-29 11:25 GMT
MALAPPURAM मलप्पुरम: कोर्ट ने ओथाई मनाफ मर्डर केस के पहले आरोपी मलंगदान शफीक को दोषी पाया है। कोर्ट ने इस केस के बाकी तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। मंजेरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने इस केस में आरोपी को दोषी पाया। राहुल-ममकूटाथिल राहुल केस: कोर्ट का फैसला अहम; FIR में बुरी तरह मारपीट का आरोप, राहुल ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया
कोर्ट ने तीसरे आरोपी मलंगदान शेरिफ (शफीक का भाई), 17वें आरोपी नीलांबुर के मुनीब और 19वें आरोपी एलामारम के कबीर उर्फ ​​जाबिर को बरी कर दिया। मलंगदान शफीक पी वी अनवर का भतीजा है। कोर्ट ने बताया कि मर्डर का आरोप साबित हो गया था। कोर्ट ने पहले इस केस में 21 आरोपियों को बरी कर दिया था। चार आरोपी 25 साल से फरार थे। उन्हें मनाफ के भाई अब्दुल रसाक की कानूनी लड़ाई के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पहले दूसरे आरोपी पी वी अनवर समेत 21 लोगों को बरी कर दिया था। मामला यह है कि अब्दुल मनाफ, एक ऑटो ड्राइवर की ओथायी मार्केट में चाकू घोंपकर और पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या 13 अप्रैल 1995 को की गई थी।
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