Kerala : 16 वर्षीय सौतेली बेटी का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को सात साल की सजा

Update: 2025-01-18 11:50 GMT
Kerala    केरला : अपनी 16 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ लगातार यौन शोषण करने के दोषी को सात साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। पीड़िता की मां को मामले में दूसरा आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया।तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज आर रेखा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। अगर दोषी व्यक्ति जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। जिस घटना ने लगातार यौन शोषण को प्रकाश में लाया, वह 3 अगस्त, 2020 को हुई थी। लड़की तिरुवनंतपुरम शहर के बाहरी इलाके बलरामपुरम में एक घर में अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रह रही थी। आधी रात के करीब सौतेला पिता लड़की के कमरे में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। घबराहट में, उसने आदमी को झटक दिया, बाहर भागी और पास के जंगल में छिप गई। आदमी उसके पीछे गया, उसे छिपने की जगह से बाहर निकाला, उसकी पिटाई की और उसे जबरन घर वापस ले आया।
माँ, जिसे जाहिर तौर पर पता नहीं था कि क्या हुआ था, ने बेटी को घर में घसीटते ही पीटना शुरू कर दिया। अपने गुस्से में भरे पति को देखकर माँ को लगा कि लड़की ने कुछ ऐसा किया है जो वर्जित है। माँ ने बिना पूछे ही बेटी पर अपना गुस्सा निकाला कि वह जंगल में क्यों भागी। बाद में पिता ने माँ को बताया कि लड़की को घर के बाहर जंगल में लड़कों से छिपकर मिलने की आदत थी। चूँकि माँ अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी, इसलिए लड़की जानती थी कि उसकी बात को झूठ मानकर नकार दिया जाएगा। इसलिए, उसने मदद के लिए अपने पिता के रिश्तेदारों की ओर रुख किया। जब से उसके माता-पिता का तलाक हुआ, वह अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन अपने पिता के घर के साथ उसके मधुर संबंध बने रहे।
उसके पिता के रिश्तेदार अगले ही दिन आ गए और उसे उसके पिता के घर वापस ले गए। उनके सामने लड़की ने बताया कि सौतेले पिता ने पहले भी कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। लड़की के रिश्तेदारों ने फिर पुलिस को सूचना दी।
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