Kerala: केरल हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन की मासिक निगरानी का आदेश दिया
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने राज्य में आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के लागू होने की लगातार निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए कार्यवाही शुरू की है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने हाई-लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिया कि वे आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण, ABC प्रोग्राम को लागू करने, शेल्टर बनाने और रेबीज से पीड़ित व आक्रामक कुत्तों से निपटने के कदमों के बारे में निर्देशों का पालन करते हुए हर महीने कोर्ट में रिपोर्ट जमा करना सुनिश्चित करें।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे ABC फ्रेमवर्क को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और ज़रूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्णायक, समन्वित और समय-सीमा के भीतर कदम उठाएं।
बुधवार को, जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस प्रीथा ए के की हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार ने स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और निर्देशों का पालन न करने के मामले सरकार के ध्यान में आने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।