केरल हाई कोर्ट ने सोना तस्करी के आरोपी स्वप्ना, सरिथ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 9 जून को, केरल सोने की तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और पीएस सरिथ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 9 जून को, केरल सोने की तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और पीएस सरिथ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विधायक और पूर्व मंत्री केटी जलील की शिकायत के बाद दोनों ने दिन में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
सोने की तस्करी का मामला
केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी कि स्वप्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है, दोनों जमानती अपराध हैं और सरित (जो दूसरा याचिकाकर्ता), इस मामले में आरोपी भी नहीं है।
इस बीच, राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने अपराध शाखा के एसपी एस मधुसूदन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है और मामले में जांच में तेजी लाने और पाक्षिक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक के अलावा एसआईटी में एक एसीपी, नौ उपाधीक्षक और एक निरीक्षक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जांच क्राइम ब्रांच के एडीजीपी शेख दरवेश साहब की देखरेख में की जाएगी।