Kochi कोच्चि: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीना विजयन और कोच्चि स्थित खनन कंपनी सीएमआरएल को राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने बुधवार को वित्तीय धोखाधड़ी मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले पर दो महीने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अवकाश पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.आर. रवि ने एर्नाकुलम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VII द्वारा 11 अप्रैल को पारित आदेश के खिलाफ कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा उठाई गई चुनौती पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में कानून के मूलभूत प्रश्न उठाए गए हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। अदालत ने आदेश दिया, "अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) प्रथम प्रतिवादी के लिए नोटिस लेते हैं। प्रतिवादी 2 से 12 को नोटिस जारी करें। एएसजी अपना जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। चूंकि संज्ञान लेने के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया गया है, और चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं, इसलिए प्रतिवादियों को आज की स्थिति को दो महीने की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाएगा।"
आदेश में कहा गया, "अदालत के फिर से खुलने के तुरंत बाद मामले को पोस्ट करें।"
एसएफआईओ ने पिछले हफ्ते वीना विजयन की अब बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक और सीएमआरएल के बीच कथित रूप से अवैध सौदे पर अपना आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें पाया गया था कि उनकी फर्म को खनन मंजूरी के लिए सीएमआरएल से कथित रूप से लगभग 2.70 करोड़ रुपये का मासिक रिश्वत मिला था। एसएफआईओ के अनुसार, ये भुगतान बिना किसी वास्तविक सेवा के किए गए थे। एसएफआईओ ने यहां एक आर्थिक अपराध अदालत में अपना आरोप पत्र दाखिल किया था, और सभी आरोपियों को समन भेजने की प्रक्रिया चल रही थी, जब यह बड़ी राहत मिली।
संयोग से, ईडी ने भी इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी, और अतीत में, कर्नाटक और केरल दोनों उच्च न्यायालयों ने वीना और राज्य संचालित केएसआईडीसी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसकी सीएमआरएल में हिस्सेदारी है।
विजयन और सीपीआई-एम दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे कानूनी और राजनीतिक रूप से मामला लड़ेंगे।