केरल हाईकोर्ट ने दो दिन में दो बार बलात्कार के प्रयास के आरोपी को दी जमानत
कोच्चि (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने नर्स से कथित तौर पर बलात्कार की कोशिश करने वाले आरोपी को कड़ी शर्तों पर जमानत दे दी है। लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त ने उक्त घटना के अगले दिन इसी तरह का प्रयास किया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, विकृत व्यक्ति कुछ भी करने में सक्षम हैं। उसकी वासना पहले प्रयास से संतुष्ट नहीं हुई थी इसलिए उसने इसे दोहराया।
अदालत ने विभिन्न अपराधों के आरोपी अभियुक्तों द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि 22 मार्च की रात 10 बजे आरोपी, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, अस्पताल के नसिर्ंग स्टेशन में घुस गया और वास्तविक शिकायतकर्ता नर्स से बलात्कार का प्रयास किया। वह वहीं अस्पताल में काम कर रहा था।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अगले ही दिन फिर इसी तरह का प्रयास किया।
आरोपी व्यक्ति के वकील ने तर्क दिया कि यदि वह अभियोजन पक्ष के आरोप को पूरी तरह से स्वीकार कर भी ले, तो आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी वास्तव में संभव नहीं है क्योंकि घटना स्थल को अस्पताल का नसिर्ंग स्टेशन बताया जा रहा है।
हालांकि, लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी व्यक्ति ने नर्स को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, और आरोपी द्वारा नर्स पर बार-बार किया गया हमला उसे जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त है।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ।
--आईएएनएस