यौन उत्पीड़न मामले में केरल हाईकोर्ट ने उन्नी मुकुंदन की याचिका खारिज की
कोर्ट ने मामले में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता उन्नी मुकुंदन द्वारा एक महिला का शील भंग करने के मामले में दायर याचिका खारिज कर दी.
उन्नी मुकुंदन द्वारा दायर याचिका में उन्हें मामले से बरी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले को रद्द करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता पहले ही कह चुकी है कि वह समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद, अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक हटाने के बाद मुकदमे को जारी रखने का निर्देश दिया।