Kerala सरकार ने शेरीन करनावर की रिहाई का आदेश जारी किया

Update: 2025-07-16 08:25 GMT

तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने मंगलवार को 2009 के भास्कर करणवर हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रही शेरिन करणवर की शेष सजा माफ करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने जनवरी में शेरिन के नाम की सिफारिश राज्यपाल के विचारार्थ भी की थी, जिनके पास सजा माफ करने का संवैधानिक अधिकार है।

उनका नाम कुल 11 नामों वाली सूची में शामिल था। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली, जिसके बाद राज्य सरकार ने रिहाई का आदेश जारी किया।

यह आदेश कन्नूर स्थित महिला कारागार एवं सुधार गृह की अधीक्षक को भेज दिया गया है, जहाँ शेरिन भर्ती है। वह वर्तमान में पैरोल पर है और जेल लौटने के बाद समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

शेरिन को अपने ससुर भास्कर करणवर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उनके ससुर ने उसकी अनैतिक जीवनशैली पर आपत्ति जताई थी।

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