Kerala : भास्कर कर्णावर हत्या मामला कैबिनेट शेरिन की सजा माफी की सिफारिश करेगी
Alappuzha अलपुझा: राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को चेरियानाडु भास्कर करनावर हत्याकांड के पहले आरोपी की सजा माफ करने की सिफारिश राज्यपाल से करने का फैसला किया। यह फैसला 8 अगस्त, 2024 को कन्नूर महिला कारागार एवं सुधार गृह में सलाहकार समिति की बैठक और विधि विभाग की राय के आधार पर लिया गया। मामले में तीन और आरोपी हैं। भास्कर करनावर (66) की हत्या उनकी बहू शेरिन और उनके साथियों ने 8 नवंबर 2018 को उनकी वसीयत और उनके अवैध लेन-देन से जुड़े विवाद में की थी। पुलिस ने अपराध स्थल पर तुरंत ही विसंगतियों का पता लगा लिया, जिसमें जबरन प्रवेश की कमी और कीमती सामान गायब
होना शामिल है, जिससे उन्हें अंदर के किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ। जांच में पता चला कि शेरिन ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ साजिश रची थी, जिनसे उसने हवाला ऑपरेटरों और सोशल मीडिया के साथ अपने संबंधों के जरिए संपर्क किया था। उसने यह अपराध तब किया जब करनावर ने उसे बैंक में जमा एक बड़ी राशि के लाभार्थी के रूप में हटा दिया। अपराध में शेरिन की भूमिका की पुष्टि उसके फोन रिकॉर्ड और सबूतों को नष्ट करने के उसके प्रयासों के साक्ष्य से हुई। शेरिन समेत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील के बावजूद फैसले को बरकरार रखा था।