THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने वाले एक व्यक्ति को 23 साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी 42 वर्षीय रथीश है, जिसे शेखरन के नाम से भी जाना जाता है, जो पोझिक्कारा, वेट्टुकाडु का निवासी है। कट्टकडा में POCSO फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज जी रमेश कुमार ने यह फैसला सुनाया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त 13 महीने के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। पीड़ित 12 वर्षीय लड़का था, जो आरोपी के दोस्त का बेटा था। यह घटना 2019 में ओणम की छुट्टियों के दौरान हुई थी। लड़के के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं।
घटना वाले दिन, आरोपी लड़के के घर गया, शराब पी और रात भर वहीं रहा। बाद में उस रात, जब बच्चा सो रहा था, तो आरोपी उसके पास आया और उसका यौन उत्पीड़न किया। डर के कारण, लड़के ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने स्कूल में काउंसलिंग सेशन के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा किया, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक डी.आर.प्रमोद पेश हुए। इस मामले में 19 गवाहों की जांच की गई और 26 दस्तावेज पेश किए गए। उस समय वलियाथुरा पुलिस स्टेशन में अधिकारी रहे रथीश और अशोक कुमार ने जांच पूरी की और आरोप पत्र दाखिल किया।
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