Kerala केरल: नौ साल की बच्ची से ज़बरदस्ती रेप के मामले में आरोपी को 14 साल की कड़ी कैद और 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वेट्टुकाड के रहने वाले बेसिल जोसेफ (54) को स्पेशल कोर्ट की जज अंजू मीरा बिरला ने अलग-अलग धाराओं के तहत सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पार्टी जुर्माना नहीं दे पाएगी, उसे तीन साल और तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पीड़ित को जुर्माना और मुआवज़ा दे। यह घटना 20 अक्टूबर, 2024 को शाम 5 बजे हुई थी। रो रही बच्ची को ज़बरदस्ती पीटा जा रहा था और उसे उल्टी करवाई जा रही थी। इसके बाद बच्ची रोई और उसने अपने पिता को घटना के बारे में बताया। रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट आर.एस. विजय मोहन और एडवोकेट सुरभि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए। मामले की जांच वलियाथुरा पुलिस सब-इंस्पेक्टर एस. जयश्री ने की। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की। 20 लाइनें और तीन टन पेश किए गए।