Kochi कोच्चि: सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पेरिया दोहरे हत्याकांड में 24 आरोपियों में से पूर्व विधायक केवी कुन्हीरामन समेत 14 को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों में से दस को बरी भी कर दिया। इस मामले की सुनवाई छह साल से अधिक समय से चल रही थी। मामले में दो साल से अधिक समय तक चली कार्यवाही के बाद यह फैसला आया है। कोर्ट 3 जनवरी को सजा सुनाएगी। सीबीआई के मुताबिक, पूर्व विधायक और सीपीएम जिला सचिवालय सदस्य केवी कुन्हीरामन (आरोपी संख्या 20), के मणिकंदन (ए14), राघवन (ए21) और भास्करन (ए22) ने 18 और 19 फरवरी की रात को बेकल पुलिस की हिरासत से साजी सी जॉर्ज (ए2) को छुड़ाया था।पुलिस ने साजी जॉर्ज को हिरासत में लिया और उसे पाकोम-चेरोट्टा वन क्षेत्र में पुलिस जीप में रखा। लेकिन कुन्हीरामन के नेतृत्व में चार आरोपियों ने साजी जॉर्ज को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा लिया। यह दोहरा हत्याकांड 17 फरवरी, 2019 को हुआ था, जब कथित तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण पेरिया में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सरथलाल (23) और कृपेश (19) की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहला आरोपी सीपीएम पेरिया लोकल कमेटी का पूर्व सदस्य ए पीतांबरन है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बेकल
क्राइम ब्रांच ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 अन्य, सीपीएम कासरगोड जिला सचिवालय सदस्य केवी कुन्हीरामन, राघवन वेलुथोली को डीएसपी टी पी अनंतकृष्णन के नेतृत्व में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से 11 को क्राइम ब्रांच ने और 5 को सीबीआई ने, सभी अभी भी जेल में हैं।