महिला पुलिस अधिकारी के उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई जेल की सजा
कोच्चि (आईएएनएस)। केरल कोर्ट ने एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ हुए उत्पीड़न मामले में एक व्यक्ति को जेल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने 48 घंटे में महिला पुलिस अधिकारी को 300 बार फोन करके परेशान किया। एर्नाकुलम में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपी जोस को यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही उपद्रव करने के लिए एक साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि दोनों जेल की सजाएं एक साथ चलेंगी।
जोस ने ये कॉल अपने निजी मोबाइल नंबर से 'वनिता पुलिस स्टेशन' के आधिकारिक लैंडलाइन पर किए थे।
महिला पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जोस ने ये कॉल 10 से 11 जुलाई 2019 के बीच किए थे और जिसने भी उसका फोन उठाया उसे उसकी भद्दी टिप्पणियां सुननी पड़ीं।
कॉल पर रोक लगाने के प्रयास में स्टेशन के अधिकारियों को फोन रिसीवर को एक तरफ रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अदालत को यह भी बताया गया कि जोस का कई पुलिस स्टेशनों में इस तरह का "उपद्रव" पैदा करने का इतिहास रहा है।
11 जुलाई, 2019 को एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके कारण जोस की गिरफ्तारी हुई।
अदालत ने अपने आदेश में कहा,“आरोपी ने न केवल अभियोजन पक्ष और पुलिस स्टेशन के अन्य स्टाफ सदस्यों को मानसिक पीड़ा दी है, बल्कि आम जनता के अन्य फोन कॉल न लेने पर उनके सार्वजनिक कर्तव्य को भी प्रभावित किया है, जो एक आपातकालीन स्थिति भी हो सकती थी।"
कोर्ट ने आरोपी को शारीरिक संपर्क और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े प्रयास के तहत अपराध से बरी कर दिया।