KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि सिर्फ़ वैलिड सबरीमाला वर्चुअल क्यू बुकिंग पास या स्पॉट बुकिंग पास वाले भक्तों को ही सन्निधानम में एंट्री दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पास में दिए गए टाइम स्लॉट का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जो लोग नकली पास लेकर आ रहे हैं या जिनकी तारीखें उनकी बुकिंग से मैच नहीं कर रही हैं, उन्हें एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। यह आदेश जस्टिस वी. राजा विजयराघवन और जस्टिस के.वी. जयकुमार की देवस्वोम बेंच ने जारी किया। सबरीमाला सबरीमाला में गंभीर चूक; प्रसाद के लिए शहद कंटेनर में लाया गया, जिसमें फॉर्मिक एसिड बांटा जा रहा था
यह फ़ैसला सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि पाबंदियों और वर्चुअल क्यू सिस्टम के बावजूद, हर दिन एक लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री सन्निधानम पहुँच रहे हैं। अभी, वर्चुअल क्यू सिस्टम के ज़रिए हर दिन 70,000 लोग सबरीमाला जा सकते हैं, और 5000 स्पॉट बुकिंग की इजाज़त है। लगभग 7000 वर्चुअल क्यू पास चेक किए गए, लेकिन कई मामलों में साफ़ जानकारी नहीं मिली, जिससे शक हुआ कि नकली पास इस्तेमाल हो रहे होंगे। स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी।