एम. शिवशंकर की जमानत याचिका में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

Update: 2023-07-13 04:58 GMT

कोच्चि। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के प्रधान सचिव के रूप में काम कर चुके सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम. शिवशंकर को बुधवार को उस समय झटका लगा, जब केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि वह उनकी जमानत याचिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

मई में एक स्थानीय अदालत ने शिवशंकर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिन्हें कथित लाइफ मिशन रिश्‍वत घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

शिवशंकर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और बुधवार को आरोपी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत है और इसलिए उसे अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

लेकिन अदालत ने दस्तावेज़ों का अध्ययन करने के बाद मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भले ही वकील ये दावे कर रहा है, लेकिन प्रस्तुत दस्तावेज़ उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा है।

शिवशंकर ने जमानत के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें इसके लिए ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा गया था और बुधवार को उच्च न्यायालय ने भी यही कहा।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, शिवशंकर के फिर से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की संभावना है।

ईडी, जिसने हमेशा शिवशंकर की जमानत याचिका का विरोध किया है, ने ट्रायल कोर्ट को बताया था कि उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इस मामले में ईडी के सख्त रुख अपनाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने शिवशंकर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

कई महीनों तक निलंबित रहने के बाद शिवशंकर को सेवा में वापस ले लिया गया और फरवरी में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी गई, लेकिन गरीबों और वंचितों के लिए घर बनाने के उद्देश्य से लाइफ मिशन परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया।

Tags:    

Similar News

-->