यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता उन्नी मुकुंदन के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया
पीटीआई द्वारा
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता उन्नी मुकुंदन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यौन उत्पीड़न के एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी.
अदालत ने अभियोजन पक्ष को 2017 में एक महिला पटकथा लेखक के शीलभंग से संबंधित मामले में निचली अदालत में अभिनेता के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
न्यायमूर्ति के बाबू ने उन्नी मुकुंदन द्वारा उन्हें मामले से बरी करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने फरवरी में अभिनेता के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर उसके द्वारा पूर्व में दी गई रोक को हटा दिया था, क्योंकि महिला ने दावों से इनकार किया था कि वह अदालत के बाहर समझौते के लिए सहमत थी।
अदालत ने कहा था कि अगर झूठा हलफनामा दाखिल कर स्थगन आदेश हासिल किया गया है तो यह 'बेहद गंभीर' मामला है।
सैबी जोस किदंगूर, जो अदालती मामलों को निपटाने के लिए रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच का सामना कर रहे हैं, मुकुंदन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।