तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करना, समीक्षा याचिका दायर करेगी सरकार
केरल तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजश्री एम.एस. राजश्री भी नियुक्ति रद्द करने को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर करेंगे।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केरल तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजश्री एम.एस. राजश्री भी नियुक्ति रद्द करने को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर करेंगे। सरकार इस संभावना को ध्यान में रखते हुए समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अन्य वीसी की नियुक्ति पर सवाल उठाया जा सकता है।
सरकार वरिष्ठ वकील से सलाह मशविरा करने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और सीटी रविकुमार की खंडपीठ के फैसले में कहा गया कि राजश्री की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के अनुसार नहीं थी। लेकिन राज्य सरकार यह बताएगी कि 2010 के यूजीसी नियम केवल प्रकृति में निर्देशात्मक हैं और उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले को भी उठाएगी कि यूजीसी के नियम लागू नहीं होने पर राज्य के कानून लागू होंगे। सरकार सर्च कमेटी के गठन को लेकर फैसले में संदर्भ पर भी सवाल उठाएगी। सरकार का तर्क है कि यूजीसी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए कानून के आधार पर तकनीकी विश्वविद्यालय वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की जाती है, तो सरकार अन्य वीसी के खिलाफ कदमों को रोक सकती है। फिलहाल यह कहकर कि यह अदालत के विचाराधीन मामला है।